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बैंक एकाउंट में अब एक नहीं, चार नॉमिनी बना सकेंगे, बैंकिंग संशोधन बिल पारित हुआ

RNE Network

बैंक से लेनदेन करने वाले लोगों को अब केंद्र सरकार ने नॉमिनी के मामले बड़ी सुविधा दी है। अब बैंक एकाउंट में एक नहीं अपितु चार नॉमिनी बना सकेंगे। इस आशय का बिल कल संसद में पारित हो गया।

संसद के शीतकालीन सत्र में सत्ता व विपक्ष के बीच चल रही टकराहट के बीच कल कार्यवाही सुचारू रूप से चली। वहीं, लोकसभा ने बैंकिंग कानून ( संशोधन ) विधेयक को पारित किया। इस बिल में प्रावधान है कि खातों में 4 लोग नामित किये जा सकेंगे। बिल का ध्येय बैंकिंग क्षेत्र में प्रशासन और ग्राहक सुविधा को बेहतर बनाना है।

बिल में सहकारी बैंकों के निदेशक के कार्यकाल को 8 साल से बढ़कर 10 साल, बैंकों को अपने ऑडिटरों का पारिश्रमिक तय करने का अधिकार देने जैसे प्रावधान किए गए हैं।